Birth Certificate New Update 2024: अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने जानकारी दी है कि जिन नागरिकों ने अपने बच्चों का जन्म पंजीकरण करवाया है, लेकिन नाम का कॉलम खाली है, उनके लिए सरकार ने 31 दिसंबर 2024 तक नाम दर्ज कराने की अंतिम तिथि तय की है। यह सुनहरा अवसर खासतौर पर उन बच्चों के लिए है जिनके जन्म पंजीकरण को 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक नाम दर्ज नहीं कराया गया है।
शर्तें और प्रक्रियाएँ: Birth Certificate New Update 2024:
स्कूल प्रमाण पत्र अनिवार्य:
स्कूल प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि का मिलान होना अनिवार्य है। केवल तभी नाम के खाली कॉलम में बच्चे का नाम जोड़ा जाएगा।
नियमों के तहत प्रक्रिया:
हरियाणा जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियम, 2002 के उपनियम-1 के अनुसार, बच्चे के जन्म पंजीकरण से 15 वर्ष के भीतर नाम दर्ज कराने की अनुमति होती है।
विशेष अधिसूचना:
हरियाणा सरकार ने 10 फरवरी 2021 को अधिसूचना जारी कर 15 वर्ष से पुराने जन्म रिकॉर्ड में नाम जोड़ने की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दी थी। यह समय सीमा अब समाप्त होने वाली है।
नागरिकों से अपील:
अतिरिक्त उपायुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज करवाने की प्रक्रिया को समय रहते पूरा करें।
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आवेदन कैसे करें? Birth Certificate New Update 2024:
दस्तावेज़ तैयार रखें:
जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज़।
संबंधित कार्यालय में संपर्क करें:
स्थानीय नगर परिषद या पंचायत कार्यालय में जाकर नाम जोड़ने का आवेदन करें।
ऑनलाइन सुविधा:
यदि आपका क्षेत्र ऑनलाइन सेवा प्रदान करता है, तो पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन करें।
आखिरी तारीख न भूलें: Birth Certificate New Update 2024:
31 दिसंबर 2024 के बाद नाम जोड़ने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इसलिए नागरिक जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करें और अपने बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज़ को सही तरीके से अपडेट कराएं।
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